भारतीय संविधान
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भारतीय संविधान का निर्माण
- भारत के संविधान की रचना के उद्देश्य से संविधान सभा का निर्माण किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, जो भारतीय संविधान की नींव के समान था
- उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का रूप देने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख समिति डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यो वाली प्रारूप समिति थी
- भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा
- संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ
भारतीय संविधान की प्रस्तावना | Preamble to the Indian Constitution
हम, भारत के लोग, भारत को एक *[ संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न
समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ] बनाने के
लिए , तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए ,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और **[ राष्ट्र की एकता
और अखंडता ] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतदद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
*भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा “प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ,पंथ निरपेक्ष , लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द को जोड़ा गया।
**भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं
- भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है
- भारतीय संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं है
- मूल रूप से संविधान में प्रस्तावना, 395-अनुच्छेद(22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियां थीं
- वर्तमान में प्रस्तावना के साथ 465 अनुच्छेद( 25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियां हैं ——-आधार वर्ष(2016)
- भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है
- भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का मिला जुला रूप है
- भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है, लेकिन ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है
- भारत में प्रधान पद पर निर्वाचन जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था कायम है
- न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है
- 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए
मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हैं, ये निम्न है:-
1.समानता का अधिकार
2.स्वतंत्रता का अधिकार
3.शोषण के विरुद्ध अधिकार
4.धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5.सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार
6.संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है
- मौलिक अधिकार संसद द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त हो सकते हैं अथवा कटौती भी की जा सकती है
- अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है
नीति निदेशक तत्व
नीति निदेशक तत्व का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है
मौलिक कर्तव्य
- मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित नहीं है
- मौलिक कर्त्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, संविधान के भाग 4(क) में मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है
- 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया
- मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है
मताधिकार
- हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है या उससे ज्यादा है, उसे बिना कोई भेदभाव किए मतदान करने का अधिकार है
- 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया
नागरिकता
- सभी नागरिक चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, रहते हो, उनको संपूर्ण देश में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं( कुछ अपवादों को छोड़कर)
- भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है
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भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान के भाग , विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद निम्न हैं:-
भाग | विषय | संबंधित अनुच्छेद |
1 | संघ और उसका राज्य क्षेत्र | 1-4 |
2 | नागरिकता | 5-11 |
3 | मौलिक अधिकार | 12-35 |
4 | राज्य के नीति निर्देशक तत्व | 36-51 |
4(क) | मौलिक कर्तव्य | 51(क) |
5 | संघ | 52-151 |
6 | राज्य | 152-237 |
7 | सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित | 238( निरस्त) |
8 | संघ राज्य क्षेत्र | 239-242 |
9 | पंचायतें | 243-243ण |
9(क) | नगरपालिकाएं | 243त-243यछ |
9(ख) | सहकारी समितियां | 243(ZH)-243(ZT) |
10 | अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र | 244-244(क) |
11 | संघ एवं राज्यों के बीच संबंध | 245-263 |
12 | वित्त,संपत्ति,संविदाये एवं वाद | 264-300(A) |
13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार,वाणिज्य एवं समागम | 301-307 |
14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | 308-323 |
14(क) | अधिकरण | 323(क)-323(ख) |
15 | निर्वाचन | 324-329(क) |
16 | कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध | 330-342 |
17 | राजभाषा | 343-351 |
18 | आपात उपबंध | 352-360 |
19 | प्रकीर्ण | 361-367 |
20 | संविधान संशोधन | 368 |
21 | अस्थाई,संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध | 369-392 |
22 | संक्षिप्त नाम,प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन | 393-395 |
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्न: हैं
अनुच्छेद-संख्या |
विषय-सूची |
1 से 4 | संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र
1-संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र 3-नए राज्य का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा अथवा नाम में परिवर्तन |
5 से 11 | नागरिकता |
12 से 35 | मौलिक अधिकार
14-विधि के समक्ष समानता का अधिकार 15-धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध 16-सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर 17-अस्पृश्यता का अंत 21(क)-प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 25-किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता 30-शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 32-संवैधानिक उपचारों का अधिकार |
36 से 51 | राज्य की नीति निदेशक तत्व
40-ग्राम पंचायतें 44-समान नागरिक संहिता 45-6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 48(क)-पर्यावरण संरक्षण 50-कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण |
51(क) | मौलिक कर्तव्य |
52 से 151- संघ 52 से 78- कार्यपालिका 52-राष्ट्रपति 55-राष्ट्रपति निर्वाचन 72-राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 74-मंत्रिपरिषद 76-महान्यायवादी 78-राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य
79 से 122-संसद 79-संसद की संरचना 80-राज्यसभा 81-लोकसभा 108-लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक 110-धन विधेयक 112-वार्षिक वित्तीय विवरण
123–अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति 124 से 147- संघ की न्यायपालिका
143-उच्च न्यायालय से परामर्श करने का राष्ट्रपति का अधिकार 148 से 151-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक |
|
152-237 – राज्य 155–राज्यपाल की नियुक्ति 161–राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 163–राज्य मंत्रिपरिषद 168 से 212-राज्य का विधान मंडल 169-विधान परिषद का सृजन 213– अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति 214 से 232-राज्य उच्च न्यायालय |
|
239 से 242 | संघ राज्य क्षेत्र
239AA-दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध |
243-243ण | पंचायतें |
243त से 243यछ | नगरपालिका |
249 | राष्ट्रहित में राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति |
267 | आकस्मिक निधि |
280 | वित्त आयोग |
300क | संपत्ति का अधिकार |
308 से 323 | संघ एवं राज्य सेवाएं
312-अखिल भारतीय सेवाएं 315-संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग |
323क-323ख | अधिकरण |
324-329क | निर्वाचन |
330 से 342 | कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान
330-लोकसभा में एससी-एसटी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण 338-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338(क)-राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 340-राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग |
343-351 | राजभाषा |
352 से 360 | आपात उपबंध
352-राष्ट्रीय आपातकाल 356-राज्य आपातकाल 360-वित्तीय आपात |
368 | संविधान संशोधन |
370 | जम्मू-कश्मीर से संबंधित अस्थाई उपबंध |
393 से 395 | संक्षिप्त नाम |
भारतीय संविधान की अनुसूचियां एवं विषय क्षेत्र
भारतीय संविधान की अनुसूचियां एवं विषय क्षेत्र निम्न हैं
अनुसूची | विषय क्षेत्र |
पहली | राज्य नाम एवं सीमाएं |
दूसरी | वेतन, भत्ते |
तीसरी | शपथ |
चौथी | राज्यसभा में सीटों का आवंटन |
पांचवीं | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र प्रशासन |
छठी | असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जनजातीय क्षेत्र |
सातवीं | संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन |
आठवीं | भाषाएं
22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी 1.बांग्ला, 2.बोडो, 3.असमिया, 4.गुजराती, 5.हिंदी, 6.कन्नड़, 7.कश्मीरी, 8.मैथिली, 9.कोंकणी, 10.मलयालम, 11.नेपाली, 12.मराठी, 13.मणिपुरी, 14.ओड़िया, 15.सिंधी, 16.संस्कृत, 17.संथाली, 18.पंजाबी, 19.हिंदी, 20.उर्दू, 21.तमिल, 22.तेलुगू |
नौवीं | भू-सुधार |
दसवीं | दलबदल
1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा |
ग्यारहवीं | पंचायत
1992 के 73वें संविधान संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा |
बारहवीं | नगर पालिका
1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा |
भारतीय संविधान के स्रोत एवं विशेषताएं
भारतीय संविधान के स्रोत एवं विशेषताएं निम्न हैं:-
मूल स्रोत | विशेषता |
1935 का भारत शासन अधिनियम | 1.संघ की रूपरेखा
2.न्यायपालिका 3.लोक सेवा आयोग 4.आपातकाल 5.राज्यपाल |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 1.न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत
2.मूल अधिकार 3.उपराष्ट्रपति 4.राष्ट्रपति पर महाभियोग 5.उद्देशिका का विचार |
ब्रिटेन | 1.संसदीय व्यवस्था
2.विधायी प्रक्रिया 3.मंत्रिमंडल 4.नागरिकता |
कनाडा | 1.संघीय व्यवस्था
2.राज्यपाल की नियुक्ति |
ऑस्ट्रेलिया | 1.समवर्ती सूची
2.सदनों की संयुक्त बैठक |
आयरलैंड | 1.नीति निदेशक तत्व
2.राष्ट्रपति निर्वाचन |
जर्मनी( वाइमर) | आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगित होना |
जापान | विधि स्थापित प्रक्रिया |
सोवियत संघ | मूल कर्तव्य |
दक्षिण अफ्रीका | 1.राज्यसभा में निर्वाचन
2.संविधान संशोधन प्रक्रिया |
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